राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मोदी सरनेम केस में सजा पर रोक
इसके साथ ही राहुल गांधी की संसदीय बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है मोदी सरनेम अपना टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के जज की तरफ से अधिकतम सजा देने के कोई कारण नहीं बताया गया है अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है
मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है इसी अदालत ने मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है इसी के साथ राहुल की संशोधित बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतिम आदेश में मोदी सरनेम टिप्पणी पर अपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि हम मामले में उसकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था
एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के जज की तरफ से अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक है इससे ना केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ है
मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वह अयोग्य नहीं ठहराए जाते
शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से अच्छा पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने दिया कि पूरा भाषण 50 मिनट से ज्यादा समय का था और भारत के चुनाव आयोग के रिपोर्ट में भाषण के ढेर सारे सबूत और विकल्प सलंगन है जेठमलानी का कहना है कि राहुल गांधी ने द्वेषवश एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है
वहीं राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी निकाय की जज इसे नैतिक अस्मिता से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हैं यह गैर संजय और जमानती अपराध है मामले में कोई अपहरण बलात्कार या हत्या नहीं की गई है यह नैतिक अध्यापक से जुड़ा अपराध कैसे बना सकते हैं
अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हम असहमति रखते हैं राहुल गांधी कोई कट्टर अपराधी नहीं है राहुल गांधी पहले ही संसद के दो सत्रों से दूर रह चुके हैं
क्या था पूरा मामला?
राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने खुशी जताई उन्होंने कहा आज खुशी का दिन है मैं आज ही लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख लूंगा और बात करूंगा
दरअसल शीर्ष अदालत गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेसी नेता की दोस्त सिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि सभी चारों एक ही नाम मोदी कैसे हो सकते हैं?