अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका ,₹81 करोड़ के फ्रॉड मामले में राहत देने से किया इनकार
भारतपे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर को गुरुवार 1 जून को दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी । कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी माधुरी जैन के खिलाफ चल रही ₹81 करोड़ रुपए के फ्रांड मामले की जांच को रोकने से किया इनकार | यह जांच भारत पे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है
भारत पे के कोफाउंडर अशनीर ग्रोवर को गुरुवार 1 जून को दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी । कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी माधुरी जैन के खिलाफ चल रही ₹81 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले की जांच को रोकने से इंकार कर दिया। यह जांच भारत पे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की जा रही है । भारत पे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि ग्रोवर और उसके परिवार के सदस्यों ने फर्जी भुगतान के जरिए कंपनी को करीब ₹81 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।
जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने जांच अधिकारी को यह भी निर्देश देने से इनकार किया कि अगर उन्होंने दोनों को हिरासत में लेना हो तो पहले नोटिस देना होगा। जस्टिस भंभानी ने ग्रोवर और उनकी पत्नी को अंतरिम जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है।
अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी ने अपनी याचिका में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज की गई फाइल को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर जांच एजेंसी को और शिकायत कर्ता भारत पे को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा मामले में जांच पर कम से कम इस चरण में रोक लगाने का कोई तुक नहीं है । जहां तक गिरफ्तारी के लिए पहले से लिखित नोटिस देने की बात है याचिकाकर्ता के पास कानून के मुताबिक उपलब्ध दूसरे उपाय अपनाने की छूट है।
कोर्ट ने कहा धारा438 के तहत दाखिल कीजिए। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए जबकि वह वैधानिक अधिकार है। शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा तथा डी कृष्णन पेश हुए और उन्होंने याचिका पर नोटिस जारी किए जाने का विरोध किया मामले पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।