भारतीय महिला से मारपीट होने के आरोप में चीनी व्यक्ति को 3 महीने के लिए जेल और जुर्माना भी लगा
चीनी मूल के एक सिंगापुरी शख्स को मई 2021 में भारतीय मूल की एक 57 वर्षीय महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है साथ ही चीनी शख्स पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह पूरा मामला 7 मई 2021 का है जब आरोपी 32 वर्षीय वोंग जिंग फोंग ने कोरोना महामारी के दौरान भारतीय महिला नीता विष्णु भाई का नस्लीय अपमान किया था। साथ ही महिला की छाती पर लात मारकर उस को चोट पहुंचाई थी।
चीन के मूल निवासी के एक सिंगापुरी शख्स को मई 2021 में भारतीय मूल की एक 57 वर्षीय महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है साथ ही चीनी शख्स पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह पूरा मामला 7 मई 2021 का है जब आरोपी 32 वर्षीय वोंग जिंग फोंग (Wong Xing Fong) ने कोरोना महामारी के दौरान चोआ चू कांग हाउसिंग एस्टेट में नॉर्थवेल कंडोमिनियम के पास भारतीय महिला नीता विष्णु भाई का अपमान किया था। साथ ही महिला की छाती पर लात मारकर उस को चोट भी पहुंचाई थी।
आरोपी वोंग पर जुर्माना भी लगाया गया है और उसे पीड़ित को मुआवजा के तौर पर SGD13.20 यानी करीब 6986 हजार रुपए भी देने होंगे। जुर्माना राशि का भुगतान करने का आदेश देते हुए जिला जज शैफुद्दीन सरुवान ने जोर देकर कहा कि नस्लीय और धार्मिक सत्ता के सिंगापुर के समाज में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोमवार को सजा सुनाने से पहले जज ने कहा कि इस मामले में निवारक सजा सर्वोपरि है और नोट किया कि वोंग ने निर्लज़ तरीके से अपराध किया है।
जनवरी से शुरू हुई 9 दिवसीय सुनवाई के बाद जज ने जून में वोंग को हमला और पीड़ित की नस्लीय भावनाओं को आहत करने के मामले में दोषी ठहराया है। मुकदमे के दौरान वोंग ने नस्लीय अपमान शब्द का इस्तेमाल करने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष ने समुदाय और नस्लीय सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए 6 से 9 महीने के बीच जेल की सजा की मांग की थी।
महिला का आरोप
नीता के मुकदमे के पहले दिन गवाही दी थी कि 7 मई 2021 चोआ चू कांग स्टेडियम की ओर जा रही थी जहां पर वह एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी । तभी महिला ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी उसने मुड़कर वोंग और उसकी मंगेतर चुआ युन हान को देखा इसके बाद कपल ने उन्हें मास्क उतारने को कहा जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कपल ने उन पर हमला कर दिया उस समय कोविड-19 के प्रस्ताव के कारण मास्क पहनना अनिवार्य था। लेकिन तेज चलने सहित खेलों में भाग लेने वाले लोगों को इससे छूट थी।
उप लोक अभियोजक मार्कस फू और जोनाथन ली ने कहा कि आरोपी ने इसकी वजह से शिकायत कर्ताओं को डाटा और मौखिक रूप से उसका अपमान किया। बात आगे ना बढ़े इसलिए शिकायतकर्ता ने सिर्फ कहा कि भगवान आपका भला करें और इस पर कपल चीड़ गए |
नीता ने यह भी जानकारी दी कि हमले के बाद वह मौजूद एक शख्स ने उनकी मदद की और उसके बाई हाथ में लगी चोट पर प्लास्टर कराया । पीड़ित ने उसी शाम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई । अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी जिसका किसी भी पक्ष से कोई संबंध नहीं था उसने गवाही दी कि उसने एक व्यक्ति को नीता को लात मारते हुए देखा था।
भावुक हुई भारतीय महिला
एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पीड़िता ने जनवरी में भी गवाही दी थी कि अगर वह हमले की जगह पर वापस जाएगी तो उस घटना को याद करके उसे रोना आ जाएगा। नीता ने जब से कहा था घटना ने मुझे भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है मैं दुखी और डरी हुई महसूस करती हूं क्या भारतीय होना गलत है। मैंने भारतीय होना नहीं चुना काश ऐसा ना होता। मुकदमे के दौरान वोंग ने नस्लीय अपमान करने से इनकार किया।