यूनियन बजट 2023 में अग्निवीरो को टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान
2023 यूनियन बजट में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स में छूट हासिल होगी अग्निवीर को इनकम टैक्स की नई रेजीम और पुरानी रेजीम दोनों में यह टेक्स्ट छूट हासिल होगी।
केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू की थी यह स्कीम सशस्त्र बलों में एंट्री के लिए है इसमें उम्मीद्वार 4 साल के लिए बतौर अग्निवीर एनरोलमेंट होता है इस स्कीम के तहत अग्निवीर का कार्पस फंड बनाया गया है इससे सर्विस पूरी होने पर अग्निवीर को फाइनेन्सियल पैकेज दिया जाता है, जिसे सेवनिधि कहते है इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय करता है
इस स्कीम के तहत अग्निवेश सालाना 4.76 लाखों रुपए के कमपोजिट एनुअल पैकेज का हकदार हो जाता है जो चौथे साल में यह पैकेज बढ़कर करीब 6.92 लाखों रुपए हो जाता है | उन्हें कुछ खास एलाउंसेस भी मिलते हैं इसमें रिस्क एवं हार्डशिप ,राशन,ड्रेस और ट्रेवल्स अलाउन्सेज शामिल हो जाते हैं।
अग्निवीर को कॉर्पस फंड में करना होता है कंट्रीब्यूशन :-
अग्निवीर को अपनी मंथली सेलरी का 30 फ़ीसदी अग्निवीर कंपाउंड फंड अकाउंट में कनेक्ट करना पड़ता है | केंद्रीय सरकार भी इस के बराबर अमाउंट अग्निवीर कंपटीशन में कंट्रीब्यूट करती है केंद्र सरकार के कंट्रीब्यूशन को अग्निवीर की इनकम माना जाता है सैलरी का हिस्सा मानते हुए इस पर टैक्स देना होता है स्कीम शुरू होने के वक्त अग्निवीर कम परसेंट में कंट्रीब्यूट पर टैक्स बेनिफिट देने का प्रस्ताव था 14 साल के अंतर में मिलने वाले फाइनेंशियल पैकेज को भी टैक्स एग्जेम्प्शन देने का प्रस्ताव था।
यूनियन बजट 2023 में नया सेक्शन शामिल किया गया
1 नवंबर 2022 के बाद अग्निवेश कॉर्पस फंड में अग्निवीर और केंद्र सरकार के कॉन्पिटिशन पर टेक्स्ट एग्जामिनेशन देने के लिए यूनियन बजट 2023 में इनकम टैक्स एक्ट मैं एक सेक्शन 80CCH शामिल किया गया है इसमें यह कहा गया कि अग्निवीर और केंद्र सरकार के कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइंलिंग के वक्त सेक्शन 80CCH के तहत डिटेक्शन प्लेन किया जा सकता है।
अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले पेमेंट पर नहीं लगेगा टैक्स
4 साल की सर्विस पूरी होने पर अग्निवीर को स्कीम में जमा करीब ₹1000000 का अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा इनकम टैक्स के सेक्शन 10 में 1 नए क्लास 12C शामिल करने का प्रस्ताव फाइनेंस बिल में दिया गया है इसका मकसद अग्निवीर स्कीम 2022 के तहत इनरोल हुए व्यक्ति या नॉमिनी को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले पेमेंट को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्शन हासिल होगा | इससे अग्निवीर कॉर्पस फंड को एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (EEE) कर दर्जा मिल जाता है।
न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रीजीम में मिलेगा टैक्स बेनिफिट
इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि सेक्शन एटीसीसी एच के तहत मिलने वाले डिडक्शन की इज्जत न्यू टैक्स रीजीम और ऑल टैक्स रीजीम दोनों में हुई | यह सेक्शन 115bac के तहत होगी | इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 और आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में अग्निवीर सेक्शन 80CCH के तहत यह बेनेफिट उठा सकता है।